फटा या खराब नोट मिल गया? घबराएं नहीं! जानिए RBI के नए नियम और आसान प्रक्रिया।
हम सभी की जिंदगी में कभी न कभी ऐसा जरूर हुआ है जब एटीएम से पैसे निकालते वक्त या किसी दुकानदार से छुट्टे पैसे लेते हुए हमारे हाथ में फटा, जला या चिपका हुआ नोट आ गया हो। दिक्कत तब होती है जब दुकानदार वह नोट लेने से मना कर देता है और हम भी किसी और को देने में हिचकिचाते हैं।
लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ऐसे नोटों को लेकर स्पष्ट और आसान नियम बना दिए हैं। चलिए, आसान भाषा में समझते हैं कि आप फटा या खराब नोट कैसे और कहां बदलवा सकते हैं।
कैसे पहचानें कि नोट बदलने लायक है या नहीं?
अगर आपके नोट में नीचे दी गई बातें स्पष्ट दिखाई देती हैं, तो आप उसे आसानी से बदलवा सकते हैं:
- नोट नंबर
- छपाई की तारीख
- RBI गवर्नर का सिग्नेचर
- मूल्य की पहचान (₹10, ₹50, ₹500 आदि)
अगर ये जानकारियां स्पष्ट हैं और नोट बहुत बुरी हालत में नहीं है, तो उसे बदला जा सकता है।
कहां और कैसे बदलवाएं फटा हुआ नोट?
✅ किसी भी बैंक में जाएं
आपको उसी बैंक में जाने की जरूरत नहीं जहां आपका खाता है। आप देश के किसी भी बैंक शाखा में फटे या खराब नोट बदलवा सकते हैं।
✅ बिना खाता होने पर भी मिलती है सुविधा
अगर आपका उस बैंक में खाता नहीं भी है, तब भी वह बैंक आपको नोट बदलने से इनकार नहीं कर सकता — बशर्ते आप RBI के नियमों के दायरे में हों।
RBI के नियम – कितने नोट बदले जा सकते हैं?
🔹 20 नोट या ₹5000 तक
- अगर आप एक दिन में 20 नोट या ₹5000 तक की राशि बदलते हैं, तो यह प्रक्रिया बिल्कुल मुफ्त और तुरंत होती है।
- कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होती।
🔹 20 से ज्यादा नोट या ₹5000 से अधिक
- इस स्थिति में बैंक आपसे एक फॉर्म भरवाने और नोटों को जमा करने के लिए कह सकता है।
- यह राशि कुछ समय बाद आपके खाते में भेज दी जाती है।
- कुछ मामलों में बैंक मामूली सर्विस चार्ज ले सकता है।
किन हालात में बैंक नोट बदलने से इनकार कर सकता है?
बैंक इन मामलों में नोट बदलने से मना कर सकता है:
- नोट बहुत ज्यादा फटा हो या उसका आधे से ज्यादा हिस्सा गायब हो।
- नोट जल गया हो या उसमें गोंद/टेप से जोड़ने की कोशिश की गई हो।
- नोट में छेड़छाड़ की गई हो या वह नकली प्रतीत होता हो।
नोट बदलते समय किन बातों का रखें ध्यान?
- नोट की पहचान योग्य जानकारियां साफ-साफ दिख रही हों।
- अगर नोट ₹50,000 से अधिक मूल्य का हो, तो पहचान पत्र (ID Proof) दिखाना पड़ सकता है।
- टेप या गोंद से जोड़े गए नोटों को बैंक अस्वीकार कर सकता है।
अगर बैंक नोट बदलने से मना करे तो क्या करें?
- ब्रांच मैनेजर से बात करें – सबसे पहले बैंक के शाखा प्रबंधक से मिलें और उन्हें RBI के दिशा-निर्देशों की जानकारी दें।
- कस्टमर केयर में शिकायत करें – फिर भी बात न बने, तो बैंक की ग्राहक सेवा में शिकायत दर्ज करें।
- RBI की वेबसाइट पर शिकायत करें – rbi.org.in पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- नजदीकी RBI ऑफिस जाएं – अंतिम उपाय के रूप में आप अपने क्षेत्र के RBI कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
RBI के अनुसार फटे नोटों की श्रेणियां
- Mutillated Note (फटा नोट): जो दो या अधिक टुकड़ों में है लेकिन पहचान संभव है।
- Imperfect Note (अधूरा नोट): थोड़ा खराब है लेकिन जरूरी जानकारियां मौजूद हैं।
- Defective Note (त्रुटिपूर्ण नोट): छपाई या कटाई में गलती है, लेकिन पहचान योग्य और वैध है।
इन सभी प्रकार के नोट RBI के निर्देशों के तहत बदले जा सकते हैं।
निष्कर्ष
फटे, घिसे, जले या गोंद से चिपके नोट को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। RBI ने ऐसे नोटों को बदलवाने के लिए एकदम साफ और सरल नियम बना दिए हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि नोट की पहचान संभव हो और आप सही प्रक्रिया का पालन करें।
तो अगली बार अगर आपके पास कोई खराब नोट आए, तो उसे फेंकें नहीं — आराम से नजदीकी बैंक जाएं और उसे बदलवा लें।


