"Big Alert for Taxpayers! PAN-Aadhaar Linking Deadline Set for Dec 31, 2025"

PAN-Aadhaar Linking पर नया नियम: 31 दिसंबर 2025 तक करें अपडेट, वरना पैन होगा निष्क्रिय — आयकर विभाग की सख्त चेतावनी


नई दिल्ली।
आयकर विभाग (Income Tax Department) ने पैन (PAN) और आधार (Aadhaar) लिंकिंग से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। विभाग ने एक नया सर्कुलर जारी करते हुए उन करदाताओं के लिए सख्त निर्देश दिए हैं जिनका पैन कार्ड आधार एनरोलमेंट आईडी (Enrolment ID) के आधार पर जारी किया गया था। अब इन लोगों को 31 दिसंबर 2025 तक अपना वास्तविक आधार नंबर जमा करना अनिवार्य होगा।



यह कदम टैक्स प्रणाली में पारदर्शिता लाने और फर्जी या दोहरे पहचान मामलों को खत्म करने की दिशा में सरकार का एक अहम प्रयास माना जा रहा है।


🔍 किसे करना होगा अपडेट?

यह नियम सभी पैन धारकों पर लागू नहीं है।
केवल वे व्यक्ति जिनका पैन कार्ड आधार के एनरोलमेंट आईडी के माध्यम से जारी हुआ था — यानी जिन्होंने पैन आवेदन के समय 28 अंकों की अस्थायी एनरोलमेंट आईडी दी थी — उन्हें अब अपना असली आधार नंबर लिंक करना होगा।

यदि आपका पैन पहले से ही आधार से जुड़ा हुआ है, तो आपको कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन अगर आपको यह याद नहीं कि आपने एनरोलमेंट आईडी दी थी या वास्तविक आधार नंबर, तो तुरंत आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर PAN-Aadhaar लिंकिंग स्टेटस जांच लें।


⚙️ अपडेट कैसे करें?

इस नई प्रक्रिया के लिए जल्द ही Income Tax e-filing पोर्टल पर सुविधा शुरू होगी।
उपयोगकर्ता वहां जाकर “Aadhaar Update” सेवा का चयन कर सकेंगे और ओटीपी (OTP) के माध्यम से अपनी पहचान सत्यापित कर सकेंगे।

 ध्यान दें:
आधार और पैन दोनों पर आपका नाम, जन्मतिथि और लिंग समान होना चाहिए। किसी भी अंतर की स्थिति में पहले सुधार करें, वरना लिंकिंग प्रक्रिया अस्वीकार हो सकती है।


⏰ डेडलाइन और पेनल्टी

यदि आपने 31 दिसंबर 2025 तक आधार नंबर अपडेट नहीं किया, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन निष्क्रिय (Inoperative) हो जाएगा।

निष्क्रिय पैन से आप:

आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर सकेंगे,

रिफंड अटक सकते हैं,

बैंकिंग, म्यूचुअल फंड, या संपत्ति लेनदेन जैसी वित्तीय गतिविधियां बाधित होंगी।


इस स्थिति में दंडात्मक कार्रवाई और देरी शुल्क भी लग सकता है।


💸 TDS/TCS पर राहत की व्यवस्था

आयकर विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिनका पैन निष्क्रिय हो जाएगा, उन पर उच्च दरों से TDS/TCS लागू हो सकता है।
हालांकि, एक अस्थायी राहत अवधि (Transitional Relief) भी दी गई है:

1 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2025 के बीच के लेनदेन के लिए, यदि 30 सितंबर 2025 तक पैन सक्रिय कर लिया जाता है, तो उच्च TDS/TCS दरें नहीं लगेंगी।

1 अगस्त 2025 से आगे के मामलों में, टैक्स कटौती या संग्रह के दो महीने के भीतर पैन सक्रिय करने पर भी राहत मिलेगी।


⚖️ मृत करदाताओं के मामलों में छूट

नई अधिसूचना के अनुसार, मृत व्यक्तियों के मामलों में उच्च TDS/TCS दरें लागू नहीं होंगी। इसका उद्देश्य है कि परिजनों या उत्तराधिकारियों को अनावश्यक आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े।



🆕 1 जुलाई 2025 से नया नियम लागू: नए PAN के लिए आधार अनिवार्य

सरकार ने यह भी घोषणा की है कि 1 जुलाई 2025 से कोई भी व्यक्ति नया पैन कार्ड तभी प्राप्त कर सकेगा जब उसके पास मान्य आधार नंबर होगा।
UIDAI डेटाबेस के माध्यम से आधार का सत्यापन होने के बाद ही पैन आवेदन स्वीकृत किया जाएगा। यह कदम फर्जी पैन कार्ड और कर चोरी को रोकने के लिए उठाया गया है।



📲 क्या करें अभी?

यदि आपका पैन एनरोलमेंट आईडी के आधार पर जारी हुआ था, तो तुरंत अपना स्टेटस जांचें।

सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल नंबर आधार और पैन दोनों से जुड़ा हुआ है ताकि ओटीपी वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत न हो।

किसी भी त्रुटि या mismatch की स्थिति में पहले UIDAI या NSDL/UTIITSL पोर्टल पर सुधार करें।



⚠️ सावधान रहें: PAN-Aadhaar फ्रॉड से बचें

आयकर विभाग ने चेतावनी दी है कि पैन या आधार अपडेट से जुड़े फर्जी ईमेल और लिंक से सावधान रहें।

> ✅ केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइटों का ही उपयोग करें।
❌ किसी अनजान व्यक्ति को OTP या व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।

आपकी सतर्कता ही आपकी सुरक्षा है।


📰 निष्कर्ष

आधार-पैन लिंकिंग को लेकर यह नई नीति सरकार की डिजिटल पारदर्शिता नीति का हिस्सा है। इससे टैक्स सिस्टम में धोखाधड़ी रोकने और पहचान की एकरूपता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

👉 यदि आपने अब तक अपना पैन-आधार लिंक नहीं किया है या एनरोलमेंट आईडी का उपयोग किया था — तो 31 दिसंबर 2025 से पहले अपडेट करना ही समझदारी है।

एक टिप्पणी भेजें

और नया पुराने